यह सब रियायतें सभी औद्योगिक उपभोक्ताओं-मीडियम और बड़े स्तर पर सप्लाई वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं के 20 मार्च या इसके बाद के बिजली बिलों की अदायगी पर भी लागू रहेगी।
सीएम ने निर्देश दिए हैं कि औद्योगिक उपभोक्ताओं को 23 मार्च के बाद अगले दो महीनों के लिए निर्धारित शुल्कों से छूट दी जाए और उनके बिल निश्चित प्रभार (एकल दर) में कटौती के अनुरूप हो सकते हैं। क्योंकि संशोधित बिजली के बिलों का उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किया जाएगा और सब्सिडी पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए मध्यम और बड़े स्तर पर सप्लाई वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं, जिनके यूनिट इस समय के दौरान बंद रहेंगे, को कोई भी बिजली के बकाया की अदायगी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
स्वास्थ्य सुरक्षा संस्थाओं को निर्विघ्न बिजली सप्लाई के निर्देश
कैप्टन ने बिजली विभाग के प्रमुख सचिव ए वेनू प्रसाद को निर्देश दिए कि राज्य में चल रही सभी स्वास्थ्य सुरक्षा संस्थाओं, जिनमें मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, डिस्पेंसरियां, मेडिकल संस्थाएं और एकांतवास केंद्र शामिल हैं, को निर्विघ्न बिजली की आपूर्ति मुहैया करवाई जाए ताकि कोविड-19 के खिलाफ चल रहे संघर्ष में कोई रुकावट न आए।