पंजाब पुलिस ने राज्य में नशे के कारोबार को लेकर अपनी जांच पूरी करने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से 90 दिन का समय मांगा है। सोमवार को चीफ जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरन पंजाब पुलिस ने अब तक की गई जांच और कार्रवाई की सीलबंद रिपोर्ट खंडपीठ को सौंपी।
खंडपीठ ने इस मामले में सभी जांच एजेंसियों को परस्पर सहयोग करने के आदेश देने के साथ ही केंद्र सरकार से पूछा कि ईडी को इस मामले की जांच में पंजाब पुलिस से सहयोग मिल रहा है या नहीं। केंद्र सरकार के सीनियर स्टेंडिंग काउंसिल सुखदीप सिंह संधु ने कोर्ट को बताया कि जांच में सभी एजेंसियां एक दूसरे का पूरा सहयोग कर रही हैं।
खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में अब तक की जांच में जो भी तथ्य सामने आए हैं, वह सभी ऐजेंसियां एक -दूसरे से साझा करें। मामले में अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी। इसके साथ ही खंडपीठ ने पंजाब सरकार से जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी अगली सुनवाई पर पेश करने को कहा है।
फिलहाल सार्वजनिक नहीं होगी रिपोर्ट
इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने साफ कर दिया था कि पंजाब पुलिस और ईडी द्वारा अब तक की गई जांच की जो रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी गई है, उसे फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने की मांग पूर्व सांसद जगमीत बराड़ ने की थी। खंडपीठ ने कहा कि इस जांच में गोपनीयता बनाए रखना बेहद जरुरी है।