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Punjab News: मंत्री लाल चंद कटारूचक्क पर लगे आरोपों की SIT करेगी जांच, पीड़ित को मिलेगी सुरक्षा

Mon, 08 May 2023 07:24 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

पीड़ित युवक ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर आकर मंत्री कटारूचक्क पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। इसके साथ ही पीड़ित युवक की लिखित शिकायत पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने जांच शुरू की थी।
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मंत्री लाल चंद कटारूचक्क। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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अश्लील वीडियो मामले में फंसे पंजाब के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और वन मंत्री लाल चंद कटारूचक्क मामले की जांच अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) करेगी। पंजाब पुलिस ने इस मामले में डीआईजी बार्डर रेंज नरेंद्र भार्गव की अगुवाई में तीन सदस्यी टीम गठित की है। एसआईटी में पठानकोट के एसएसपी हरकंवलप्रीत सिंह और गुरदासपुर के एसएसएपी हरीश कुमार को सदस्य बनाया गया है। यह कमेटी तय समय में अपनी जांच पूरी कर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। इसके साथ ही मामले के पीड़ित को पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। एसआईटी उससे अपना संपर्क रखेंगी।

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पंजाब पुलिस ने एसआईटी गठन की जानकारी सोमवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को दी, क्योंकि आयोग ने पांच मई को इस बारे मे पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब की थी। वहीं, पुलिस ने कहा कि एसआईटी मामले की जांच में आयोग को पूरी सहायता और समर्थन प्रदान करेगी। 

वहीं, एसआईटी मामले में अगली कार्रवाई के लिए पीड़ित से संपर्क करेगी। इससे पहले इस मामले में पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने छह मई को कैबिनेट मंत्री के कथित आपत्तिजनक वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट मुख्यमंत्री भगवंत मान को भेजी थी। इसमें स्पष्ट किया गया था कि वीडियो से छेड़छाड़ नहीं की गई थी। याद रहे कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने इससे पहले एक मई को आपत्तिजनक वीडियो के साथ शिकायत राज्यपाल को सौंपी थी। इसके बाद राज्यपाल ने चंडीगढ़ के डीजीपी को शिकायत और वीडियो की फॉरेंसिक जांच कराने को कहा था।
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आयोग तक ऐसे पहुंचा मामला
पीड़ित युवक ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर आकर मंत्री कटारूचक्क पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। इसके साथ ही पीड़ित युवक की लिखित शिकायत पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने जांच शुरू की थी। आयोग ने पंजाब सरकार को पत्र लिखा था कि जिला गुरदासपुर निवासी युवक ने पंजाब के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री लालचंद कटारूचक्क के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दी है। 

आयोग ने प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत मामले की जांच/पूछताछ करने का फैसला लिया है। पीड़ित युवक ने वीडियो में विस्तार से बताया कि कटारूचक्क ने किस तरह उससे संबंध बनाए और इस काम के लिए मंत्री उसे बार-बार बुलाते थे। युवक ने कहा कि इन्कार करने पर कटारूचक्क ने उसे जान से मारने की धमकी दी।

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