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एमबीबीएस दाखिले के लिए एंट्रेंस टेस्ट के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज

Wed, 28 Sep 2016 09:09 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला/चंडीगढ़
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में एनआरआई कोटे की सीटों पर दाखिले के लिए एंट्रेंस टेस्ट के प्रावधान के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
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जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस दर्शन सिंह की खंडपीठ ने कहा कि एमबीबीएस में एनआरआई कोटे सहित सभी वर्गों की सीटों पर प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर दाखिले होने चाहिए, न की सिर्फ क्वालीफाइंग परीक्षा के अंकों के आधार पर।

हाईकोर्ट ने बाबा फरीद यूनिवर्सिटी और पंजाब सरकार की उस दलील को मान लिया कि याचिकाएं तय समय के बाद दायर की गई हैं जबकि इससे पहले परीक्षा की प्रक्त्रिस्या पूरी कर ली गई थी। हाईकोर्ट ने इसी आधार पर सभी याचिकाएं खारिज कर दी।
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एमबीबीएस कोर्स के लिए एनआरआई कोटे के तहत दाखिला पाने के लिए एंट्रेंस टेस्ट का प्रावधान किया गया है, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। एक एनआरआई छात्रा नवजोत कौर ने याचिका में कहा था कि एनआरआई कोटे की सीटों पर दाखिले के लिए पहले भी एंट्रेंस टेस्ट से छूट दी गई है और इसके लिए तय है कि क्वालीफाइंग अंकों के आधार पर ही एनआरआई सीटों पर दाखिला दिया जाएगा, लेकिन इस वर्ष एंट्रेंस टेस्ट अनिवार्य कर दिए जाने के कारण इस कोटे की सीटों पर बेहद कम दाखिले हुए।
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हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान पहले यह निर्देश दिए थे कि एनआरआई कोटे की खाली रह गई सीटों पर क्वलीफाइंग अंकों के आधार पर दाखिले दिए जाएं।
 
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