सूख रही सुखना लेक को बचाने के लिए हाईकोर्ट को एक आइडिया आया है, जिसके बारे नगर निगम और प्रशासन से जानकारी मांगी गई है। साथ ही पूछा है कि शहर के पार्कों और अन्य ग्रीन बेल्ट्स की तुलना में चंडीगढ़ गोल्फ क्लब की 61 एकड़ ग्रीन बेल्ट को हरा-भरा रखने के लिए निगम कितना टर्शरी वाटर दे रहा है। क्या पानी की कमी से जूझ रही सुखना लेक के जल संकट को खत्म करने के लिए भी टर्शरी वाटर इस्तेमाल हो सकता है या नहीं।
अगर यह पानी लेक के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है तो उसका कारण बताया जाए। यह जानकारी दिए जाने के लिए हाईकोर्ट से समय मांगा गया है। चीफ जस्टिस एसजे वजीफदार व जस्टिस हरिंदर सिंह सिद्धू की खंडपीठ ने प्रशासन और निगम को समय देते हुए याचिका पर सुनवाई 21 अगस्त तक स्थगित कर दी है। हाईकोर्ट ने यह आदेश चंडीगढ़ गोल्फ चलब के लीज रेंट के विवाद को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं।