पंचकूला में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री खट्टर
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सियासी रैलियों में निजी स्कूल बसों का प्रयोग रोकने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं।
मामले में हाईकोर्ट ने याचिका दायर करने वाले संगठन को हरियाणा सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव और वित्तायुक्त को इस मुद्दे पर तीन हफ्ते में रिप्रेजेंटेशन देने का निर्देश दिया है। साथ ही सरकार के उक्त दोनों अधिकारियों को अधिकतम छह हफ्ते में इस मुद्दे पर कानून सम्मत फैसला लेने का भी आदेश दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस रामेश्वर सिंह मलिक ने वीरवार को इस आदेश के साथ ही याचिका का निपटारा कर दिया।
फेडरेशन आफ प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा की ओर से एडवोकेट पंकज मैनी के मार्फत दायर याचिका में कहा गया कि हरियाणा सरकार से संबंधित राजनीतिक दल की तरफ से जनता को अपनी ताकत दिखाने के लिए आयोजित रैलियों में निजी स्कूलों की बसें हायर कर ली जाती हैं। तब इन स्कूली बसों का उपयोग आम लोगों को रैली स्थल तक लाने-ले जाने के लिए किया जाता है।