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चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली में ड्रग्स की बिक्री पर हाईकोर्ट सख्त, नोटिस

Tue, 10 Jan 2017 01:57 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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कोर्ट - फोटो : डेमो फोटो
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ट्राइसिटी में ड्रग्स की बिक्री रोकने और ड्रग रैकेट पर शिकंजा कसने के लिए सख्त होते हुए हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला पुलिस की संयुक्त टीम बनाने की मांग पर हरियाणा, पंजाब और यूटी को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है।
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वहीं, एडवोकेट नवकिरण सिंह ने अपनी अर्जी में कहा था कि ट्राइसिटी के कई इलाकों में ड्रग्स और नशीले पदार्थों की खुलेआम बिक्री हो रही है। ड्रग्स की खरीद-फरोख्त के लिए नकद के स्थान पर डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल हो रहा है।

इस जानकारी का माध्यम बताते हुए याची ने कहा कि खुद डी-एडिक्शन केंद्र में अपना इलाज करवा रहे लोग लीगल सर्विस अथॉरिटी को यह जानकारी दे चुके हैं।
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अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी

कोर्ट
मामले में समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार को आधार बनाकर याची ने अपील की है कि ड्रग रैकेट पर शिकंजा कसने और नशे के तस्करों को गिरफ्तार करने के लिए चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला पुलिस की एक संयुक्त टीम गठित हो, जो एक-दूसरे से सभी सूचनाएं साझा करे।

खंडपीठ ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार सहित हरियाणा और चंडीगढ़ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही अर्जी पर हाईकोर्ट में पहले से ही चल रहे पंजाब के हजारों करोड़ रुपये के ड्रग रैकेट पर हाईकोर्ट की तरफ से लिए गए संज्ञान के साथ ही 15 फरवरी को सुनवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं।

नवकिरण सिंह ने हाईकोर्ट में बताया है कि पंचकूला के डी-एडिक्शन सेंटर में इलाज करवा रहे लड़के-लड़कियों ने बताया कि मनीमाजरा, जोलोवाल और पिंजौर बॉर्डर के पास खुलेआम ड्रग्स बेचीं और खरीदी जा रही हैं। इसकी पेमेंट पेटीएम और मोबाइल नेटवर्किंग के जरिए की जाती है।
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