200 साल पुराने नौ गजा पीर की दरगाह को हटाए जाने के मामले की सुनवाई हुई तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने याचियों को बहुत बड़ी राहत दी। अंबाला कैंट स्थित नौ गजा पीर दरगाह की जगह गिराए जाने पर लगाई गई रोक को आगे बढ़ाते हुए सुनवाई 31 अगस्त तक टाल दी है।
इससे पहले हाईकोर्ट ने मामले में हरियाणा के मुख्य सचिव सहित पीडब्ल्यूडी के सचिव, अंबाला के जिला मजिस्ट्रेट, कार्यकारी इंजीनियर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए समय दिए जाने की अपील पर हाईकोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी है।
परमधाम नौ गजा पीर बाबा चेरिटेबल ट्रस्ट के प्रबंधक विजय शुक्ला की ओर से एडवोकेट समीर सचदेवा के जरिये हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया गया था कि यह न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है, बल्कि ऐतिहासिक स्थल भी है, जो पिछले लगभग 200 वर्षों से यहां है। इस स्थल पर सभी धर्म के लोगों की आस्था है।