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डेरामुखी के खिलाफ FB पर टिप्पणी मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Wed, 07 Sep 2016 09:46 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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गुरमीत राम रहीम - फोटो : फाइल फोटो
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डेरामुखी गुरमीत राम रहीम के खिलाफ फेसबुक पर टिप्पणी करने के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। राम रहीम के फोटो पर फेसबुक पर टिप्पणी लिखे जाने के कारण लुधियाना निवासी हरमीत सिंह के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को रद कर दिया।
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जस्टिस अजय तिवारी ने एफआईआर रद करने संबंधी याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा, ‘कोई परफॉर्मर है तो उसमें लोगों के विचार सुनने का संयम भी होना चाहिए।’

वर्ष 2015 में लुधियाना के हरमीत सिंह के खिलाफ पुलिस ने आईटी एक्ट की धारा 66ए और आईपीसी की धारा 295-ए के तहत इसलिए मुकदमा दर्ज कर लिया था, क्योंकि उसने फेसबुक पर गुरमीत राम रहीम के एक फोटो पर टिप्पणी लिख दी थी। हरमीत सिंह ने एफआईआर रद कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
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फेसबुक पर फोटो अपलोड करके किया था कमेंट

गुरमीत राम रहीम - फोटो : file photo
याचिका में कहा गया कि किसी व्यक्ति ने फेसबुक पर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख का एक फोटो अपलोड किया था, जिस पर याचिकाकर्ता ने अपनी ओर से एक टिप्पणी लिख दी। इस पर डेरा प्रमुख के एक शिष्य ने याचिकाकर्ता के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी।

लुधियाना पुलिस ने याचिकाकर्ता के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रही एडवोकेट आरएस बैंस ने हाईकोर्ट को बताया कि फेसबुक पर टिप्पणी लिखने के एक मामले श्रेया सिंघल बनाम केंद्र सरकार, में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए फैसले में साफ कर दिया गया है कि फेसबुक पर टिप्पणी करने पर एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती।

याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पुलिस उनके खिलाफ दर्ज मामला रद नहीं कर रही है। जस्टिस अजय तिवारी ने इस मामले में सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद करने के आदेश जारी किए।
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