डेरामुखी गुरमीत राम रहीम के खिलाफ फेसबुक पर टिप्पणी करने के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। राम रहीम के फोटो पर फेसबुक पर टिप्पणी लिखे जाने के कारण लुधियाना निवासी हरमीत सिंह के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को रद कर दिया।
जस्टिस अजय तिवारी ने एफआईआर रद करने संबंधी याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा, ‘कोई परफॉर्मर है तो उसमें लोगों के विचार सुनने का संयम भी होना चाहिए।’
वर्ष 2015 में लुधियाना के हरमीत सिंह के खिलाफ पुलिस ने आईटी एक्ट की धारा 66ए और आईपीसी की धारा 295-ए के तहत इसलिए मुकदमा दर्ज कर लिया था, क्योंकि उसने फेसबुक पर गुरमीत राम रहीम के एक फोटो पर टिप्पणी लिख दी थी। हरमीत सिंह ने एफआईआर रद कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।