दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का फर्जी वीडियो शेयर करने के मामले में मोहाली में दर्ज एफआईआर में दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ आगे कोई कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही पंजाब सरकार सहित अन्य प्रतिवादी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
नवीन कुमार जिंदल ने एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर सीनियर एडवोकेट आरएस राय के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया कि जिस वीडियो को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है वह वीडियो पहले से ही चल रहा था। यह एक व्यंग्य और मजाकिया वीडियो था। ऐसे में इसको लेकर एफआईआर दर्ज करना राजनीतिक रंजिश का नतीजा है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि उन्होंने यह वीडियो नहीं बनाई है, ऐसे में उन पर दर्ज इस एफआईआर को रद्द किया जाए। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अब एफआईआर पर आगे किसी भी करवाई पर रोक लगा दी है।