पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने याची को फटकार लगाते हुए टिप्पणी की कि अगर देशसेवा से पहले अपनी सुविधा देखनी है तो फौज की नौकरी छोड़ दो। भारतीय सेना में ड्राईवर व क्लीनर के तौर पर पठानकोट में तैनात कर्मियों की ट्रांसफर के खिलाफ अपील की गई थी।
इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि आप भारतीय सेना का हिस्सा हैं, जो अनुशासन के लिए जानी जाती है। आप देश की सेवा कर रहें हैं, लेकिन अगर आपको अपनी सुविधा देखनी है तो नौकरी छोड़ दो, क्योंकि इस स्थिति में हाईकोर्ट के पास उनके लिए कोई सहानुभूति नहीं है।
हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद सभी ने याचिका को वापिस ले लिया। उसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।