रेस्टोरेंट से हवेली शब्द हटाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
जालंधर के मशहूर हवेली रेस्टोरेंट और अमृतसर हवेली के बीच का विवाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। अमृतसर हवेली से हवेली शब्द हटाने के डायरेक्टर कारपोरेट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश पर रोक लगाते हुए सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
अमृतसर हवेली की ओर से सीनियर एडवोकेट पुनीत जिंदल ने हाईकोर्ट को बताया कि उनके क्लाइंट ने अमृतसर हवेली के नाम को रजिस्टर करवाया था। इस नाम में हवेली के विवाद को लेकर जालंधर के हवेली रेस्टोरेंट्स एंड रिसॉर्ट्स की तरह से डायरेक्टर कारपोरेट अफेयर को शिकायत देते हुए याचिकाकर्ता के रेस्टोरेंट से हवेली शब्द हटाने का निर्देश जारी करने की अपील की गई थी। 24 जून को डायरेक्टर कारपोरेट अफेयर ने याचिकाकर्ता को तीन माह में नाम बदलने का आदेश दिया था। इस आदेश को अमृतसर हवेली ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि हवेली जेनरिक फ्रेज यानि की एक सामान्य शब्द है। हवेली जैसे शब्द पर किसी का एकाधिकार कैसे हो सकता है। याची ने कहा कि उसकी कंपनी का नाम शिकायतकर्ता की कंपनी से अलग है और दोनों का लोगो भी अलग है। याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।