गोद ली बेटी गुरांश इंसा द्वारा की गई राम रहीम को उसकी शादी में शामिल होने के लिए एक माह की सजा निलंबित करने की अपील पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि राम रहीम की और भी गोद ली गई बेटियां हैं। अगर एक बार राहत दे दी गई तो बेटियों और उनकी शादियों की तादाद बढ़ती चली जाएगी।
इससे पहले हाईकोर्ट डेरामुखी की शादी में शामिल होने की मांग खारिज कर चुका है। जस्टिस कुलदीप सिंह ने डेरामुखी की इसी गोद ली बेटी की याचिका सिरे से खारिज करते हुए कहा कि डेरामुखी को किसी भी सूरत में पैरोल नहीं दी जा सकती या सजा निलंबित नहीं की जा सकती।
अगर बेटी चाहती है कि डेरामुखी उसकी शादी में शामिल हो तो वह सुनारिया जेल अथॉरिटी को अर्जी दे सकती है तो डेरामुखी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए शादी देख सकते हैं। इससे ज्यादा और कोई भी राहत नहीं दी सकती है।