कर्जदार महिला पर तेल डालकर जलाया और पड़ोसी को देखकर पानी डाल आग बुझाई तो यह महिला को बचाने का नहीं, बल्कि आरोपी ने खुद को बचाने का प्रयास किया है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हिसार कोर्ट द्वारा सुनाई उम्रकैद के सजा के खिलाफ दाखिल अपील को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की है।
याचिका दाखिल करते हुए हिसार निवासी जरनैल सिंह ने हिसार सेशन कोर्ट के 25 अक्तूबर 2002 के आदेश को चुनौती दी थी। याचिका दाखिल करते हुए कहा गया कि महिला पर 16 फरवरी 2000 को तेल डालकर उसको जलाया गया था। इसके बाद उसे अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उसके अंतिम बयान लिए गए।
याची ने दलील दी कि जिस पड़ोसी को चश्मदीद बताया गया वह अपने बयान से मुकर चुकी थी और मृतका का पति भी बयान से मुकर चुका है, बावजूद इसके हिसार जिला अदालत ने उसे केवल पीड़िता के बयान के आधार पर दोषी करार दे उम्रकैद की सजा सुना दी।