पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पार्किंग के जंजाल से लोगों को राहत देने के लिए यूटी प्रशासन को तीन माह के भीतर पार्किंग पॉलिसी बनाकर लागू करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस समस्या का स्थाई समाधान जरूरी है, इसीलिए कॉमप्रीहेंसिव पॉलिसी बनाई जाए।
सुनवाई के दौरान पार्किंग की समस्या के समाधान को लेकर जब पॉलिसी बनाने की बात हुई तो चंडीगढ़ के सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल पंकज जैन ने हाईकोर्ट को बताया कि प्रशासन पहले ही इस दिशा में काम कर रहा है और पूरे शहर की सभी तरह की पार्किंग का सर्वे कर लिया गया है। अब सर्वे के आधार पर पॉलिसी बनाई जा रही है।
प्रशासन की ओर से दी जानकारी के बाद हाईकोर्ट ने तीन महीनों में इस पार्किंग पॉलिसी को तैयार कर लागू किए जाने का आदेश दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने शहर के सेक्टरों के रिहायशी इलाकों की सड़कों पर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। लोग यहां अपना वाहन खड़ा करते हैं, जिससे सड़क पर अन्य वाहनों को समस्या होती है।
जब चंडीगढ़ प्रशासन ने हाईकोर्ट को बताया कि पार्किंग पॉलिसी में इसे भी शामिल किया गया है तो हाईकोर्ट ने यह आदेश वापस ले लिया।