हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि मृतक की आयु 60 वर्ष से अधिक भी हो तो भी उसका परिवार राजीव गांधी परिवार बीमा योजना का लाभ पाने का पात्र है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने यह आदेश हरियाणा सरकार द्वारा लोक अदालत के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज करते हुए जारी किए हैं।
याचिका दाखिल करते हुए हरियाणा सरकार ने कहा कि संतोष के पति की मौत कुएं में गिरने से 22 मार्च 2012 को हो गई थी। इसके बाद लोक अदालत में केस पहुंचा तो लोक अदालत ने मृतक के परिजनों को 1 लाख रुपये मुआवजा जारी करने के आदेश दे दिए।