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दो पिट बुल कुत्तों ने युवक पर किया हमला, मामले में पंजाब-हरियाणा चंडीगढ़ को हाईकोर्ट का नोटिस

Wed, 31 Jul 2019 10:34 AM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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फाइल फोटो
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23 साल के युवक पर दो पिट बुल डॉग्स के जानलेवा हमले पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने तीनों राज्यों से कुत्तों की खतरनाक प्रजातियों को लेकर अपना-अपना जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
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मामला मोहाली के ताकीपुर गांव से जुड़ा है जहां गत सप्ताह मंजीत कौर के दो पिट बुल कुत्तों ने जानलेवा हमला कर एक युवक को बुरी तरह से घायल कर दिया। युवक के जख्मों पर 65 टांके लगाने पड़े। हाईकोर्ट ने इस समाचार का संज्ञान लेते हुए इस पर सुनवाई का निर्णय लिया।

इस मामले में हाईकोर्ट ने मुल्लांपुर गरीबदास थाने के एसएचओ को भी तलब किया था। एसएचओ ने बताया कि 28 जुलाई को एफआईआर दर्ज की गई है और जांच जारी है। हाईकोर्ट ने जीएमसीएच सेक्टर 32 के निदेशक से पीड़ित को आई चोटों और ईलाज के बारे में पूरी रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं।
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इसके साथ ही यह भी पूछा है कि जख्म ऐसे तो नहीं जिससे पीड़ित की जान चली जाए क्योंकि कुत्तों ने हमला गले पर किया था। इसके साथ ही पंजाब के शहरी निकाय विभाग के निदेशक से आक्रामक प्रजाति के कुत्तों के प्रबंधन को लेकर पॉलिसी पर जवाब मांगा है।

 
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डीसी से पूछा, पालतू जानवरों के हमले रोकने के लिए क्या उपाय

इसके साथ ही इन प्रजातियों के कुत्तों के रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियमों की भी जानकारी सौंपने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने डीसी को आदेश दिए हैं कि वह बताएं कि सोसायटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल द्वारा पालतू जानवरों के हमले रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं।

कुत्तों की मालकिन से पूछा, क्यों न 2 लाख मुआवजा देने का आदेश दें
हाईकोर्ट ने इस मामले में कुत्तों की मालकिन को भी प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उसे पीड़ित को 2 लाख मुआवजा देने के आदेश जारी कर दिए जाएं। हाईकोर्ट ने एसएचओ को आदेश दिए हैं कि वह बताए कि इससे पहले इन कुत्तों ने किसी को काटा है या नहीं। यदि काटा है तो क्या कानूनी कार्रवाई की गई इसके बारे में भी जानकारी दी जाए।
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