पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को दी गई राहत पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 3 नवंबर तक बरकरार रखी है। उनके पूरे सेवाकाल में दर्ज किसी भी मामले में कार्रवाई से पहले उन्हें सात दिन का नोटिस जारी करने के आदेश को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 3 नवंबर तक बढ़ा दिया है।
बुधवार को पंजाब सरकार ने सैनी द्वारा 2018 में दायर याचिका पर भी जल्द सुनवाई की मांग की और दोनों ही याचिकाओं की वैधता पर सवाल उठाए। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले को तथ्यों के आधार पर सुना जाएगा। 2018 की याचिका पर सुनवाई मौजूदा याचिका, जिसमें पूरे सर्विस कैरियर के लिए सैनी ने राहत मांगी है ।
सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने कहा 11 मई को सैनी के खिलाफ दायर एफआईआर में जब धारा-302 जोड़ी गई थी, उसके बाद सैनी की जमानत और इस एफआईआर को रद्द करने की मांग हाईकोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सैनी को अग्रिम जमानत दी है।
हाईकोर्ट ने इस केस को छोड़कर अन्य सभी केसों के लिए सैनी को राहत दी है, क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है । कुछ देर चली बहस के बाद हाईकोर्ट ने अब सैनी की दोनों याचिकाओं पर जारी अंतरिम आदेशों को बरकरार रखते हुए 3 नवंबर के लिए सुनवाई स्थगित कर दी है।