पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस, तकनीकी शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव प्रियांक भारती और अन्य को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस बाबा हीरा सिंह भट्टल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लहरागागा (संगरूर) के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने के आदेश का पालन न होने पर दिया गया है। हाईकोर्ट ने सभी को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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अजीत कुमार व अन्य ने अवमानना याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि उन्होंने वेतन न मिलने का मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए उठाया था। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया था एक महीने के भीतर याचिकाकर्ताओं को वेतन का भुगतान करने का आदेश दिया था लेकिन आज तक आदेश का पालन नहीं हुआ।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि पंजाब के तकनीकी शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस इस संस्थान के पदेन अध्यक्ष हैं। वह इस संस्थान की तमाम बैठकों में शामिल होते हैं और स्टाफ की बैठक बुला रहे हैं और ऐसी बैठकों के दौरान प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ निदेशक तकनीकी शिक्षा भी शामिल होते हैं। याचिकाकर्ता ने बताया कि उनपर अपना वेतन छोड़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और धमकी दी जा रही है कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा।