पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एमबीबीएस/बीडीएस कोर्स में दाखिले के लिए एनआरआई कोटे में करीबी रिश्तेदारों को लाभ न देने के पंजाब सरकार के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है।
हाईकोर्ट ने यह आदेश एक याचिका को खारिज करते हुए दिए। मोहाली निवासी अश्मिता कौर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने एनआरआई कोटे को लेकर एक लंबित याचिका पर अंतरिम आदेश जारी किए थे।
इस आदेश में कहा गया था कि एनआरआई और उसके बच्चों के अतिरिक्त उन आवेदकों को भी दाखिला दिया जा सकता है, जिन्हें एनआरआई स्पॉन्सर करे या बेहद नजदीकी रिश्तेदार (फर्स्ट डिग्री रिलेशन) हों। ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि आवेदक की देखभाल का जिम्मा एनआरआई पर हो।