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शराब घोटाला: हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी भूपेंद्र के भाई जितेंद्र को जमानत देने के लिए रखी एक शर्त

Wed, 22 Jul 2020 11:11 AM IST
खुशबू गोयल अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

  • हाईकोर्ट ने मामले में मुख्य आरोपी के भाई जितेंद्र को दिया निर्देश
  • 27 जुलाई को जांच अधिकारी के सामने हाजिर होना होगा
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सांकेतिक तस्वीर
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विस्तार
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खरखौदा शराब मामले के मुख्य आरोपी भूपेंद्र सिंह के भाई जितेंद्र को राहत देते हुए एक आदेश दिया है। कहा गया है कि वो 27 जुलाई को 11 बजे जांच अधिकारी के सामने पेश हो, जांच अधिकारी उनको अपनी संतुष्टि पर अंतरिम जमानत देगा। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि गिरफ्तारी पर रोक मामले की अगली सुनवाई तक होगी।
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वह भी इस शर्त पर कि आरोपी जांच में सहयोग दे। अगर याची जांच में सहयोग नहीं करेगा तो उसकी गिरफ्तारी पर लगी रोक हटा दी जाएगी। इसी के साथ हाईकोर्ट ने  मामले में बहस 4 अगस्त के लिए स्थगित कर दी। भूपेंद्र की गिरफ्तारी के बाद से ही जितेंद्र फरार चल रहा है। निचली अदालत भी उनकी अग्रिम जमानत की मांग खारिज कर चुकी है।

यह मामला सामने आने के बाद  पुलिस ने भूपेंद्र सिंह, जितेंद्र, सतीश, संदीप निवासी सिसाना के खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी। भूपेंद्र के खिलाफ शराब तस्करी के 11, जितेंद्र के खिलाफ 6 और सतीश के खिलाफ 8 केस पहले से ही दर्ज हैं। ज्
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ञात रहे कि खरखौदा में पिछले वर्ष सीएम फ्लांइग की छापामारी में बाईपास पर स्थित एक गोदाम में भारी मात्रा में अवैध शराब व बीयर बरामद की गई थी। आबकारी विभाग की टीम ने इसको गोदाम में ही सील कर दिया था। तब से लेकर अब तक शराब यहीं पर सील थी।
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