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जजों के लिए 15 दिनों के भीतर 45 फ्लैट सौंपे पंजाब सरकार : हाईकोर्ट

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चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब में जजों के लिए आवास व अदालतों की व्यवस्था नहीं होने को लेकर लिए गए संज्ञान मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को मोहाली के जजों के लिए 15 दिनों के भीतर 45 फ्लैट का कब्जा देने का आदेश दिया है। इसके साथ हरियाणा के गुरुग्राम, सोनीपत व पंचकूला में ट्रांजिट आवास व्यवस्था पर हरियाणा के मुख्य सचिव से जवाब मांगा गया है।
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मालेरकोटला बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर पंजाब में अदालतों की बदहाल व्यवस्था का मुद्दा उठाया था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा था कि डेराबस्सी में अदालतों का इंतजाम क्यों नहीं करवाया गया है। इस पर पंजाब सरकार ने बताया था कि फेब्रिक से अस्थायी व्यवस्था पार्किंग क्षेत्र में की जा रही है। हाईकोर्ट ने कहा कि हम अपने अधिकारियों को इस तरह शेड के नीचे नहीं बैठा सकते, क्या आप चीफ सेक्रेटरी के लिए उनके कार्यालय की जगह टेंट लगा देंगे।
हाईकोर्ट ने अदालतों की दुर्दशा पर कड़ा रुख अपनाते हुए एसडीएम कार्यालय को खाली करने और पूरी इमारत का कब्जा जिला जज को देने का आदेश दिया था। आदेश का पालन न होने पर एसडीएम के खिलाफ न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी कर दिया था। हाईकोर्ट के वकील ने सुनवाई के दौरान बताया कि 3 जनवरी को जालंधर में 6 अतिरिक्त कोर्ट रूम बनाने की मंजूरी मिलने के बाद भी अभी तक काम शुरू नहीं किया गया है। साथ ही अभी तक 45 फ्लैट का कब्जा नहीं दिया गया है। हाईकोर्ट ने 15 दिनों के भीतर फ्लैट का कब्जा देने और निर्माण में देरी पर मुख्य सचिव को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को पक्ष बनाते हुए पिछड़े क्षेत्र में सेवा दे रहे जजों के परिवार बेहतर जीवन व्यतीत कर सकेे इसके लिए गुरुग्राम, साेनीपत व पंचकूला में ट्रांजिट आवास की व्यवस्था पर मुख्य सचिव को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।
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