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पंजाब में अब जेल से बाहर जाकर भी नौकरी कर सकेंगे कैदी, परिजनों को पूरी करनी होगी एक शर्त

Fri, 19 Jul 2019 02:55 PM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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फाइल फोटो
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पंजाब सरकार जेलों में बंद कैदियों को उनकी सजा के दौरान ही जेल के भीतर और बाहर नौकरी मुहैया कराने पर विचार कर रही है। जेलों में जिन कैदियों का आचरण अच्छा रहेगा और जिनके परिजन उनके न भागने की लिखित जमानत देने को तैयार होंगे, उन्हें सजा के दौरान ही जेल के बाहर जाकर नौकरी करने की छूट दी जाएगी। ऐसे कैदी जेल से सुबह अपने काम पर जाएंगे और शाम को ड्यूटी खत्म होने के बाद जेल में लौट आएंगे।
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जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा का कहना है कि विभाग के अधिकारियों द्वारा ऐसी नीति तैयार की जा रही है। अगर सब कुछ सही रहा तो अच्छे आचरण वाले कैदियों को सजा के दौरान भी जेल के भीतर और बाहर नौकरी करने की छूट दी जाएगी। जेल मंत्री ने कहा कि इस नीति का मुख्य उद्देश्य सजायाफ्ता लोगों को सामाजिक ढांचे में सम्मानजनक तरीके से वापस लाना है। जेल से रिहा होने के बाद कैदी फिर से जुर्म की दुनिया में न लौटें, इसलिए उन्हें जीवनयापन का साधन पहले ही मुहैया कराना कारगर साबित हो सकता है।
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जेल मंत्री ने कहा कि अगर कैदी पहले से कहीं नौकरी कर रहा होगा तो जेल से रिहा होते ही एक अच्छे नागरिक की तरह अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकेगा। जेल विभाग के इस प्रस्ताव को अगर राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिलती है तो कैदियों को सुधरने का बहुत अच्छा अवसर मिल सकेगा।

जेल विभाग के अधिकारियों द्वारा तैयार की जा रही इस नीति को ओपन जेल के उस सिद्धांत के तहत बनाया जा रहा है, जिसके तहत कैदियों को जेल में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं।

ओपन जेल का यह सिद्धांत कई राज्यों द्वारा अपनाया गया है। हालांकि अभी तक किसी भी राज्य में कैदियों को सजा के दौरान जेल से बाहर जाकर नौकरी करने की अनुमति नहीं दी जाती। लेकिन पंजाब में बनाई जा रही इस नीति के तहत पढ़े-लिखे कैदियों के लिए पेट्रोल पंपों, अन्य गैर सरकारी संस्थाओं में काम के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।

वहीं अशिक्षित कैदियों को मंत्रियों-अफसरों के आवास पर घरेलू कामकाज करने का मौका दिया जाएगा। खास बात यह है कि कैदियों को जेल से बाहर काम करने का अवसर देने से पहले उनकी मुकम्मल पुलिस वेरिफिकेशन कराई जाएगी और कैदियों के पारिवारिक सदस्यों से यह गारंटी ली जाएगी कि संबंधित कैदी भागेगा नहीं।
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