कारोबार के मुख्य स्थान और फर्म के नाम में बदलाव करवाने, शाखाओं को बंद करने और खोलने की सूचना देने, भागीदारों के नाम और पते में बदलाव करने के लिए, किसी फर्म में बदलाव और भंग करने, किसी नाबालिग का नाम वापस लेने के अलावा गलतियों के सुधार के लिए आवेदन देने जैसी सेवाओं के लिए मौजूदा समय में ली जाने वाली एक रुपये फीस की जगह संशोधित ढांचे के अंतर्गत 500 रुपये अदा करने होंगे।
औद्योगिक प्रोजेक्टों में अब नहीं होगी देरी
नए औद्योगिक प्रोजेक्टों की बिना किसी देरी के शीघ्र शुरुआत करने के लिए मंत्रिमंडल ने पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एक्ट -2016 में संशोधन की मंजूरी दे दी है। इससे अब विभिन्न कानूनी जरूरतों की संभावित स्व-मंजूरी के प्रावधान शामिल किए जा सकें।
इस प्रावधान से न सिर्फ जरूरी मंजूरियां मिलने में तेजी आएगी, बल्कि औद्योगिक इकाइयों को निर्धारित समय में सभी मंजूरियां हासिल होने का भरोसा भी मिलेगा। एक्ट में नए प्रावधान शामिल करने के लिए पंजाब विधानसभा के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा, जिससे इसको कानूनी रूप दिया जा सके।