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Punjab Cabinet: संपत्ति पंजीकरण के लिए एनओसी की शर्त समाप्त, अवैध कॉलोनियों में मिलेंगी अब बुनियादी सुविधाएं

Wed, 14 Aug 2024 01:22 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

कैबिनेट की बैठक में पंजाब फायर सेफ्टी एक्ट के संशोधन पर मुहर लगाई गई है। पंजाब की पहली खेल नीति को भी मंजूरी दे दी गई है।  अग्नि सुरक्षा में महिलाओं की भर्ती के लिए रियायत को भी कैबिनेट से पास कर दिया गया है। 
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पंजाब कैबिनेट की बैठक। - फोटो : ANI
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विस्तार
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पंजाब में अब अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिल सकेंगी। प्रदेश सरकार इसके लिए नए मानक तय करेगी। जिन कॉलोनियों में खरीद सौदे 31 जुलाई, 2024 से पहले हो चुके हैं वहां की प्रॉपर्टी पंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में बुधवार को पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में फैसले लिए गए।

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पंजाब में 15 हजार से अधिक अवैध कॉलोनियां हैं, जहां लोगों के प्रॉपर्टी के विवाद लंबे अरसे से अटके हुए हैं। बैठक में प्रापर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) की शर्त को समाप्त करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य आम जनता को सुविधा देना है, क्योंकि अवैध कॉलोनाइजर लोगों को सपने दिखाकर लूटते हैं। बिना अनुमति वालीं कॉलोनियां बेच देते हैं। बाद में इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए इधर-उधर भटकना पड़ता है।
बैठक में राज्य में पंजीकृत पर्यटक वाहनों पर मोटर वाहन कर को कम करने को भी मंजूरी दी गई पड़ोसी राज्यों में पंजीकृत वाहनों पर कर की तुलना में पंजाब में कर बहुत अधिक है। लग्जरी वाहनों पर अतिरिक्त रोड टैक्स लगाने को भी स्वीकृति दी गई। इससे 87.03 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। प्रदूषण को रोकने के लिए पुराने और गैर-परिवहन वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने को भी मंजूरी दी गई है।

मानसून सत्र 2 से 4 सितंबर तक 

मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाब विधानसभा का सातवां सत्र 2 सितंबर से बुलाने का फैसला लिया है। यह मानसून सत्र होगा, जो कि 2 से 4 सितंबर तक चलेगा। 

पंजाब फायर सेफ्टी और इमरजेंसी सेवाएं विधेयक 2024 को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने पंजाब फायर सेफ्टी और इमरजेंसी सेवाएं विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी। 2012 के बने इस अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता थी, क्योंकि यह अधिनियम वर्तमान संदर्भ में अग्निशमन संबंधी कार्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं था। इस प्रस्तावित विधेयक के कानून बनने के बाद पंजाब में इमारतों के मालिकों और कब्जाधारकों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि उन्हें वार्षिक फायर सेफ्टी प्रमाणपत्र की जगह अब तीन साल बाद प्रमाणपत्र लेना होगा।

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सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में स्टेट यूथ सर्विस पॉलिसी-2024 को मंजूरी दी गई। इस पॉलिसी के तहत पंजाब के हर गांव में यूथ क्लब बनाया जाएगा। इस यूथ क्लब में गांव के 15 से 35 साल के युवा सदस्य होंगे।

युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए यह यूथ क्लब काम करेंगे। न केवल खेल क्षेत्र में बल्कि युवाओं को समाज का मुख्य अंश बनाने में यह क्लब योगदान देंगे। मंत्री अमन अरोड़ा ने कैबिनेट की बैठक में हुए इस फैसले को लेकर बताया कि हर क्लब को और मेडल लेकर आने वाले खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके लिए कैबिनेट ने 8 करोड़ रुपये फंड भी मंजूर कर दिया है। इस पॉलिसी के तहत प्रदेश में एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। मोहाली में शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी के हिस्से में जहां पहाड़, पानी और हरा मैदान होगा, वहां 100 एकड़ जमीन पर एडवेंचर स्पोर्ट्स हब तैयार किया जाएगा। इस एडवेंचर स्पोर्ट्स हब में नए तरीके के खेल, वाटर स्पोटर्स एक्टिविटी व अन्य खेल को बढ़ावा दिया जाएगा।

पंजाब की पहली स्पोर्ट्स पॉलिसी को भी मीटिंग में मंजूरी दी गई है। वहीं, पदक खिलाड़ियों के लिए 500 पद का कॉडर स्थापित किया जाएगा। इसमें 460 सीनियर कोच व 40 डिप्टी डायरेक्टर के पद शामिल होंगे। इसके अलावा स्टेट यूथ सर्विसेज पॉलिसी 2024 प्रस्ताव भी मंजूरी दी गई। इसी के साथ बैठक में खेल विभाग के ‘द आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्संस सर्विस रूल्स’ तैयार करके इसके माध्यम से खेल नियमित कैडर सेवा नियमों में संशोधन करने की मंजूरी दी है। इस फैसले से खेल विभाग में उत्कृष्ट खेल प्रतिभा वाले खिलाड़ियों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसी प्रकार मंत्रिमंडल ने खिलाड़ियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए ‘पंजाब स्पोर्ट्स मेडिकल कैडर सर्विस रूल्स’ को भी मंजूरी दे दी है।

पंजाब में पंजीकृत वाहनों पर लगेगा ग्रीन टैक्स

पंजाब में पंजीकृत पर्यटक वाहनों पर मोटर वाहन कर में भी कमी कर दी। पड़ोसी राज्यों की तुलना में पंजाब में पंजीकृत वाहनों पर पहले काफी अधिक कर लगता था, जिसके कारण पंजाब में पर्यटक वाहनों का पंजीकरण बहुत कम होता था, लेकिन अब इस कदम से इस रुझान में कमी आएगी और राज्य का राजस्व बढ़ेगा। कैबिनेट ने लग्जरी वाहनों की एक और श्रेणी पर अतिरिक्त सड़क कर लगाने की भी मंजूरी दी, जिससे 87.03 करोड़ रुपये की अधिक आय होगी। कैबिनेट ने पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए पंजाब में पंजीकृत पुराने परिवहन/गैर-परिवहन वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का भी फैसला किया है। इसके अलावा कैबिनेट ने सात ग्राम न्यायालयों पांतड़ा (पटियाला), तपा (बरनाला), बस्सी पठाना (फतेहगढ़ साहिब), डेरा बाबा नानक (गुरदासपुर), धार कलां (पठानकोट), रायकोट (लुधियाना) और चमकौर साहिब (रूपनगर) के लिए 49 पदों का सृजन करने की मंजूरी दी।

पंजाब का ग्रीन कवर एरिया बढ़ाया

मंत्रिमंडल ने गैर-वन वाली सरकारी और सार्वजनिक भूमि-2024 के लिए वृक्ष संरक्षण नीति को मंजूरी दी। पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है जिसका 83 प्रतिशत क्षेत्र कृषि के अधीन है। पंजाब में वन और वृक्षों के तहत कुल 5.92 प्रतिशत क्षेत्र है और पंजाब सरकार ने 2030 तक इस क्षेत्र को बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य गैर-वन वाली सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर खड़े वृक्षों को उचित सुरक्षा प्रदान करना है और पौधरोपण करके पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई के लिए उचित व्यवस्था प्रदान करना है। इस नीति के अनुसार संबंधित विभाग अपनी भूमि पर खड़े वृक्षों की गणना करेगा और इन्हें बचाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल एप के माध्यम से दस्तावेजीकरण किया जाएगा।
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