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किसानों की जमीन नहीं होगी कुर्क, पढ़िए पंजाब कैबिनेट के सभी बड़े फैसले

Wed, 31 May 2017 09:39 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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Punjab Cabinate meeting - फोटो : अमर उजाला
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चुनाव के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा किसानों से किए गए कुर्की खत्म करने के वादे पर पंजाब कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की प्रधानगी में हुई कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए गए।
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कैबिनेट ने पंजाब सहकारी सभाएं एक्ट की धारा 67-ए को खत्म करने का फैसला किया। इसके तहत कर्ज वसूली के लिए कुर्की का प्रावधान है। कैबिनेट ने सभी मनोनीत मार्केट कमेटियों को भंग करने को स्वीकृति दी है। इनके प्रशासक लगाने के मकसद से पंजाब कृषि उत्पादन मंडी एक्ट की धारा-12 में भी संशोधन होगा। इसके तहत प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे, जो एक साल के लिए या मार्केट कमेटियों की नामजदगी (जो भी पहले हो) होने तक अपनी ड्यूटी पर शक्तियों का प्रयोग करते रहेंगे। 

बैठक में खेतीबाड़ी विभाग का नाम किसान कल्याण विभाग करने का फैसला किया गया। इससे किसानों से संबंधित मुद्दों और उनके कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सिंचाई विभाग का नाम बदल कर जल संसाधन विभाग करने का फैसला किया गया। ताकि पानी से संबंधित मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया जा सके। बैठक में कृषि कर्ज निपटारा एक्ट 2016 का जायजा लेने को एक सब-कमेटी बनाने का फैसला किया गया ताकि इसे प्रभावशाली और किसान पक्षीय बनाया जा सके। कैबिनेट का मानना था कि पूर्व सरकार द्वारा बनाया एक्ट किसान पक्षीय नहीं था। इसे असरदार बनाने को इसका जायजा लेने की जरूरत है।
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तेजाब पीड़ित महिलाओं को आठ हजार प्रतिमाह पेंशन

Punjab Cabinate meeting - फोटो : File Photo
पंजाब कैबिनेट की बैठक में तेजाब पीड़ित महिलाओं को बड़ी राहत दी गई है। पीड़ितों को पंजाब वित्तीय सहायता स्कीम-2017 के तहत आठ हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। यह सहायता सामाजिक सुरक्षा, महिला व बाल विकास विभाग की ओर से दी जाएगी।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह सहायता हासिल करने को पीड़ित महिला या उसके परिजन संबंधित जिले के सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को आवेदन देंगे। डीसी की अगुवाई में जिलास्तरीय कमेटी इस केस को स्वीकृति के लिए समर्थ अथॉरिटी होगी। इस स्कीम के तहत भुगतान सीधा पीड़िता के बैंक खाते में जाएगा। 

कैबिनेट ने हादसों और आग पीड़ितों के साथ-साथ सेना, अर्द्धसैनिक बलों, पंजाब पुलिस के शहीदों के लिए नई मुआवजा नीति तैयार करने को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने शगुन स्कीम का नाम बदल कर आशीर्वाद स्कीम करने पर सहमति जताई। साथ ही इसके तहत ऑनलाइन बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा राशि का भुगतान सीधा लाभार्थियों के खाते में करने को भी मंजूरी दी। 
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शगुन स्कीम अब होगी आशीर्वाद स्कीम

- फोटो : फाइल फोटो
बैठक में ग्रामीण विकास व पंचायत में जिला परिषदों के 1186 सेहत केंद्रों में सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर काम कर रहे फार्मासिस्ट और दर्जा चार मुलाजिमों के कॉन्ट्रैक्ट पर सेवाकाल में एक साल की बढ़ोतरी को मंजूरी दी।

इस दौरान फार्मासिस्ट को सात हजार और दर्जा चार को तीन हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। राज्य में आतंकवाद के खात्मे में पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की कुर्बानी को मान्यता देेते हुए कैबिनेट ने उनके पोते गुरइकबाल सिंह को पुलिस विभाग में डीएसपी नियुक्त करने को स्वीकृति दी है। विशेष केस के रूप में सेवा नियमों में ढील दी गई है। कैबिनेट ने शहरी उड्डयन के सलाहकार कैप्टन अभय चंद्रा की सेवाओं में पांच साल की बढ़ोतरी का फैसला किया है। साथ ही अतुल नंदा को एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्ति को भी औपचारिक मंजूरी दी।
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