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पंजाब में पंचायती चुनाव के लिए हलचल शुरु, जारी किए गए ये निर्देश

Wed, 31 May 2017 09:39 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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- फोटो : File Photo
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पंजाब सरकार ने पंचायत चुनावों की तैयारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा ने इस संबंध में मंगलवार को बताया कि ग्राम सभाओं के क्षेत्रों की अदला-बदली और नई ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए सभी जिला विकास और पंचायत अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
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बाजवा ने बताया कि जिला विकास और पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह ब्लॉक विकास और पंचायत अधिकारियों की ओर से भेजे गए प्रस्तावों की जांच कर अपनी सिफारिश के साथ डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग के मुख्य कार्यालय में 31 अगस्त तक पहुंचाएं।

पंचायत मंत्री बाजवा ने पंचायत चुनाव के लिए विभाग को आदेश जारी करते हुए कहा कि नई ग्राम सभाएं बनाने संबंधी प्रस्ताव की बारीकी से जांच करने के बाद ही मुख्य कार्यालय को स्वीकृति के लिए भेजा जाए। बाजवा ने कहा कि मौजूदा पंचायतें, जहां कोई अदला बदली नहीं होनी है, उनकी वार्ड बंदी का काम शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि वार्ड संबंधी एक यूनिफार्म फार्मूला तैयार करके ही वार्ड बंदी की जाए ताकि किसी को भी एतराज न हो। इस संबंध में फार्मूला तैयार करने के लिए मुख्य कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करने का फैसला लिया गया है। कमेटी की ओर से वार्ड बंदी को तर्कसंगत बनाने के लिए सिफारिशें की जाएंगी और इनके अनुसार ही नई वार्ड बंदी की जाएगी।
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ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग द्वारा जारी निर्देश

elections - फोटो : DEMO PIC
ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग द्वारा जारी निर्देश
- जिस आबादी के लिए अलग ग्राम सभा या ग्राम पंचायत प्रस्तावित की जाए, वह गांव से बिल्कुल अलग होने संबंधी मौजूदा ग्राम पंचायत और प्रस्तावित ग्राम पंचायत से दूरी संबंधी नक्शा अलग-अलग रंग भरकर भेजा जाए ताकि चुनाव कमीशन को अलग-अलग वोटर सूची तैयार करने और डिप्टी कमिश्नरों को वार्ड बंदी करने में समस्या ना आए।
- नई ग्राम सभा/ग्राम पंचायत बनाने के लिए मौजूदा कुल आबादी 300 से कम नहीं होनी चाहिए और शेष रहते गांव की कुल आबादी भी 300 से कम नहीं होनी चाहिए।
- अनुसूचित जातियों व पिछड़ी श्रेणियों की आबादी के दो अलग-अलग आंकड़े जनगणना-2011 के आधार पर होनी चाहिए।
- आबादी के लिए नई प्रस्तावित ग्राम सभा को स्थानीय रूप से प्रचलित नाम ही दिया जाए।
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