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पंजाब: राज्यपाल ने 19 विधेयकों को दी मंजूरी, कृषि कानूनों के खिलाफ संशोधन विधेयकों पर फैसला नहीं

Tue, 02 Mar 2021 11:31 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर (फाइल फोटो)
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पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर ने विधानसभा द्वारा पिछले चार सत्रों के दौरान पारित 19 विधेयकों पर अपनी सहमति दे दी। लेकिन उन्होंने विधानसभा में केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ पारित संशोधन विधेयकों को अब तक मंजूरी नहीं दी है। पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सदन में राज्यपाल द्वारा मंजूर 19 विधेयकों की सूची पटल पर रखी गई। इनमें कृषि कानून से संबंधित विधेयक शामिल नहीं हैं। 

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ये विधेयक मंजूर 
पंजाब वस्तु एंव सेवा कर (संशोधन) बिल 2020, पंजाब एप्रोप्रिएशन बिल 2020, पंजाब एप्रोप्रिएशन (नंबर 2) बिल 2020, द पंजाब मैनेजमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ म्यूनिसिपल प्रापर्टीज बिल 2020, पंजाब वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंध (संशोधन) बिल 2020, द पंजाब स्लम डवेलर्स (प्रोपराइटरी राइट्स) बिल 2020, श्री गुरु तेग बहादुर स्टेट यूनिवर्सिटी आफ लॉ पंजाब बिल 2020, पंजाब अच्छे आचरण वाले कैदी (अस्थायी रिहाई) संशोधन बिल 2020, पंजाब वित्तीय जिम्मेदारी व बजट प्रबंध (दूसरा संशोधन) बिल 2020, द पंजाब क्लीनिकल इस्टेबलिशमेंट (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) बिल 2020, द कांट्रैक्ट लेबर (रेगुलेशन एंड एबोलिशन) (पंजाब संशोधन) बिल 2020, औद्योगिक विवाद (पंजाब संशोधन) बिल 2020, पंजाब वस्तु एवं सेवाएं कर (दूसरा संशोधन) बिल 2020, द पंजाब स्टेट विजिलेंस कमीशन बिल 2020, द रजिस्ट्रेशन (पंजाब संशोधन) बिल 2020, द पंजाब टिशु कल्चर बेस्ड सीड पोटेटो बिल 2020, द पंजाब लैंड रेवेन्यू (संशोधन) बिल 2020, द पंजाब (भूमिहीन, कम भूमि वाले और छोटे किसानों की भलाई व सेटलमेंट) अलॉटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट लैंड बिल 2020 और द फैक्ट्री (पंजाब संशोधन) बिल 2020।

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