Punjab And Haryana Highcourt Chandigarh
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पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों की रिटायरमेंट एज मामले में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा कि जब इन शिक्षकों के वेतन जारी नहीं हो रहे, उससे पंजाब सरकार को फर्क नहीं पड़ता तो आखिर उनकी रिटायरमेंट एज बढ़ने से सरकार को कैसे फर्क पड़ रहा है। हाईकोर्ट की ओर से पूछे गए इस सवाल पर पंजाब सरकार को 17 मई तक जवाब दाखिल करना होगा।
मामला पीयू के प्रोफेसरों की रिटायरमेंट एज 60 से बढ़ा कर 65 साल किए जाने की अपील से जुड़ा है। इस मामले में पंजाब सरकार ने इससे पूर्व सीधे तौर पर रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने से इनकार कर दिया था।
केंद्र सरकार ने भी पंजाब यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी न मानकर इसके शिक्षकों पर केंद्रीय यूनिवर्सिटी के नियम न लागू होने की बात कहते हुए रिटायरमेंट एज 65 वर्ष करने से इनकार कर दिया था।