Punjab And Haryana Highcourt Chandigarh
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पंजाब में क्लर्क से सीनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट की सीधी भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार अपनी आवश्यकता के अनुसार अनिवार्यता की शर्त जोड़ सकती है क्योंकि पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट रूल्स में प्रतियोगी परीक्षा को स्पष्ट नहीं किया गया है।
ऐसे में यह स्पष्टीकरण सरकार ने कंप्यूटर टेस्ट पास होने के रूप में दिया है, जिसे गलत करार नहीं दिया जा सकता है। याचिका खारिज करने के साथ ही हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार की ओर से कंप्यूटर टेस्ट के आधार पर बनाई गई मेरिट लिस्ट को भी हरी झंडी दे दी है।
मामले में याचिका दाखिल करते हुए विभिन्न याचिकाओं के माध्यम से पंजाब सरकार की ओर से 29 सितंबर 2014 को जारी विज्ञापन को चुनौती दी गई थी। याची ने कहा था कि जब किसी पद पर नियुक्ति के लिए नियम पहले से ही निर्धारित हैं तो उस स्थिति में कोई नया नियम या शर्त नहीं जोड़ी जा सकती है।