पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने शादियों, पार्टियों व धार्मिक स्थलों पर होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर लगाम न लगा पाने पर पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई। हाईकोर्ट को पंजाब सरकार ने बताया कि उन्होंने नियम बनाएं हैं और अधिकारियों को शक्तियां दी हैं।
इस पर कोर्ट ने कहा कि इसके बावजूद भी कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है, सरकार बताए कितने मामलों में मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। यदि नियम बनाकर कार्रवाई नहीं करनी है तो क्यों बेकार में कागज काले किए जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि शादियों-पार्टियों या लाउडस्पीकर लगाने वाले संस्थानों से इन्हें हटाने में पुलिस और प्रशासन क्यों डरता है।
यदि किसी को तेज संगीत या उपदेश सुनना है तो टीवी या इंटरनेट से घर पर सुने। इसे लाउडस्पीकर पर लगाकर लोगों को परेशान क्यों किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा तलब किया है और मजिस्ट्रेट के माध्यम से नियमों की पालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं।