Punjab And Haryana Highcourt Chandigarh
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बठिंडा, लुधियाना और पठानकोट में एयरपोर्ट के लिए सैकड़ों एकड़ भूमि अधिगृहीत करने के बाद वहां से कोई घरेलू उड़ान न होने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की खूब खिंचाई की। हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र और पंजाब सरकार इन एयरपोर्ट से फ्लाइट्स शुरू नहीं कर सकते तो यह जमीन किसानों को वापस दे दें ताकि वे इस पर खेती तो कर सकें।
बुधवार को सुनवाई शुरू होते ही केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने एक योजना बनाई है जिसके तहत छोटे एयरपोर्ट्स से कम दूरी की घरेलू उड़ानें शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत लुधियाना और बठिंडा से नई दिल्ली के लिए 50 सीटों वाले छोटे विमानों से सप्ताह में दो बार उड़ान शुरू की जाएगी। छोटे विमानों को कई सुविधाएं भी दी जा रही हैं।
इस पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि कही ऐसा न हो एक बार यहां से फ्लाइट शुरू करने के बाद यहां का हाल भी अमृतसर और चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसा हो जाए। बाद में फ्लाइट्स ही बंद कर दी जाए। कोर्ट ने कहा कि केंद्र यह बताए कि यहां से फ्लाइट्स कब शुरू की जाएंगी। अन्यथा बेहतर होगा कि किसानों को उनकी यह जमीन वापस कर दो। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई 26 मई तक स्थगित करते हुए कहा कि केंद्र के लिए यह अंतिम अवसर है। अगली सुनवाई पर बेहतर जानकारी के साथ पेश हों नहीं तो सख्त आदेश जारी किए जा सकते हैं।