पंचकूला सहित हरियाणा और पंजाब में हिंसा व अन्य प्रकार से हुए नुकसान की भरपाई के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कमर कस ली है। खास बात यह है कि तोडफोड़, आगजनी से हुए नुकसान के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के लिए हुए खर्च और रेल-बस यातायात सहित इनडायरेक्ट लॉस की वसूली भी दोषियों से की जाएगी। यदि डेरा इसके लिए दोषी पाया गया तो उसकी पाई-पाई बिक जाएगी।
शनिवार को सुनवाई आरंभ होते ही हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से अब तक हुए नुकसान की जानकारी मांगी। पंजाब सरकार ने बताया कि नुकसान का आंकलन किया जा रहा है, इसलिए समय दिया जाए। हालांकि, एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया कि डेरे के मामले में 51 हिंसा की घटनाएं हुई हैं, जिसके चलते 39 एफआईआर दर्ज की गई है और 39 को गिरफ्तार किया गया है।
इस पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा। हरियाणा सरकार ने बताया कि अभी तक पंचकूला में 8 मामले दर्ज किए गए हैं और 524 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूरे प्रदेश में 32 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इनमें से 28 मौतें पंचकूला में हुई हैं।