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Highcourt: सूबे में नगर निगम चुनाव को लेकर पंजाब सरकार व चुनाव आयोग को नोटिस, चुनाव कार्यक्रम बताने के आदेश

Mon, 08 Jan 2024 12:47 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

याचिका दाखिल करते हुए प्रबोधन चंद्र बली ने एडवोकेट क अरोरा के माध्यम से हाई कोर्ट को बताया कि नगर निगम चुनाव आयोजित करने की जिम्मेदारी पंजाब सरकार व चुनाव आयोग पूरी नहीं कर रहे हैं। नगर निगम का कार्यकाल गत वर्ष जनवरी में ही पूरा हो चुका था बावजूद इसके अभी तक चुनाव नहीं करवाए गए हैं।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ - फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
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पंजाब में नगर निगम चुनाव समय पूरा होने के बावजूद संपन्न न करवाने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार व राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। 
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याचिका दाखिल करते हुए प्रबोधन चंद्र बली ने एडवोकेट क अरोरा के माध्यम से हाई कोर्ट को बताया कि नगर निगम चुनाव आयोजित करने की जिम्मेदारी पंजाब सरकार व चुनाव आयोग पूरी नहीं कर रहे हैं। नगर निगम का कार्यकाल गत वर्ष जनवरी में ही पूरा हो चुका था बावजूद इसके अभी तक चुनाव नहीं करवाए गए हैं। नागरिकों का अधिकार होता है कि वह अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें लेकिन चुनाव आयोजित ना होने के चलते हुए अपने अधिकार से वंचित है। याचिका में हाई कोर्ट से अपील की गई कि पंजाब सरकार व चुनाव आयोग को आदेश दिया जाए की चुनाव की घोषणा की जाए। हाई कोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार व चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई पर चुनाव कार्यक्रम पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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