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गुड न्यूजः एग्रीमेंट टू सेल नहीं, फिर भी ट्रांसफर कर सकेंगे प्रॉपर्टी, ऐसे

Wed, 13 Jul 2016 01:10 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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प्रॉपर्टी, फ्लैट, हाउस - फोटो : डेमो फोटो
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अगर आपके पास एग्रीमेंट टू सेल नहीं है तो भी आप अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए नई शर्तें लागू की गई हैं। हाउसिंग बोर्ड ने मंगलवार को मीटिंग करके यह निर्णय लिया है कि अगर किसी के पास एग्रीमेंट टू सेल नहीं या फिर गुम हो गया है तो भी प्रापर्टी ट्रांसफर हो सकती है। लेकिन बोर्ड इसके लिए दूसरी शर्तो को जरूरी कर दिया है जिसे खरीददार आसानी से पूरी कर सकता है।
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इस समय हजारों लोग ऐसे है जिनका मकान एग्रीमेंट टू सेल न होने के कारण ही अपने नाम पर नहीं हो पा रहा है। इस समय शहर में एक मकान दो से तीन बार भी बिके हुए हैं। पहले बोर्ड की ओर से जरूरी किया हुआ था कि पावर आफ अर्टानी के साथ साथ एग्रीमेंट टू सेल होना जरूरी है।

बोर्ड के अनुसार लोगों की मांग अब एग्रीमेंट सेल न होने की सूरत में इन दस्तावेज को जमा करके प्रापर्टी ट्रांसफर हो सकती है
- आवेदक को एग्रीमेंट टू सेल गुम होने पर पुलिस की डीडीआर दर्ज की प्रति जमा करवानी होगी
- इसके अलावा दूसरा प्रूफ आवेदक को खरीदे गए मकान के लिए दी गई राशि की रसीद का सबूत देना होगा
- अगर आवेदक के पास दी गई राशि कोई सबूत नहीं है तो सौदे के समय मौजूद रहे गवाह का शपथ पत्र देना होगा।
- ऐसी सूरत में बोर्ड ट्रांसफर से पहले इसकी जानकारी तीन अखबारों में विज्ञापन देकर भी देगा
- अगर विभाग को इस मामले में अगर कोई आपति आती है तो फिर प्रापर्टी ट्रांसफर नहीं की जाएगी।

बोर्ड के चेयरमैन मनिंदर सिंह बैंस का कहना है कि लोग काफी लंबे समय से मांग कर रहे थे इसलिए अब एग्रीमेंट टू सेल न होने और गुम होने की सूरत में भी कुछ अन्य शर्तों को पूरा करके प्रापर्टी ट्रांसफर हो पाएगी।
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