छूट के साथ प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने में महज तीन दिन शेष बचे हैं, लेकिन अब भी सैकड़ों मकान मालिक भुगतान करने से महरूम हैं। उन्हें 10 फीसदी की छूट लेने के लिए जरूरी मानकों की जानकारी ही नहीं है। हालांकि, नगर निगम की ओर से प्रदेश सरकार से प्रापर्टी टैक्स जमा कराने की तारीख में बढ़ोतरी की मांग की गई है।
मार्च तक पिछले तीन वर्षों का बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने वालों को रियायत दी गई थी। पिछले साल अक्तूबर में जारी अधिसूचना के तहत नई दरें भी लागू की गई थी। वर्ष 2014-15 का टैक्स जमा कराने के लिए 31 जुलाई अंतिम तारीख तय की गई, लेकिन इस बारे में अधिक लोगों को जानकारी नहीं है। लोगों की शिकायत है कि इसके लिए अधिकृत बैंकों की भी सूचना नहीं है। इसलिए परेशानी हो रही है।