प्रापर्टी टैक्स जमा कराने के लिए छूट की अवधि बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है। पहले तय शेड्यूल के मुताबिक, 10 दिसंबर तक ही टैक्स का भुगतान करने पर 30 फीसदी तक की छूट का लाभ पाकर लेट फीस व सरचार्ज से बचा जा सकता था।
अब तारीख को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है। अभी भी काफी लोग ऐसे हैं, जिन्होंने अभी हाउस टैक्स का भुगतान नहीं किया है। उन्हें राहत देने के मकसद से ये तारीख बढ़ाई गई है।
सोसाइटियों में रहने वाले फ्लैट मालिकों ने मंत्री सावित्री जिंदल से मुलाकात कर इस मामले को उठाया था। मंत्री ने उन्हें जल्द सुनवाई का आश्वासन दिया था।