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पुराने कर बकाएदारों को भी मिलेगी छूट

Wed, 30 Oct 2013 04:10 PM IST
अमर उजाला, पंचकूला
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प्रापर्टी टैक्स चुकाने वाले पुराने बकाएदारों को भी नगर निगम की ओर से 30 फीसदी की छूट दी जा रही है, लेकिन इसकी दरें पुरानी ही होंगी।
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 वर्ष 2010 के अप्रैल से पहले के बकाए टैक्स वसूलने के लिए भी अभियान शुरू कर दिया गया है। अगर किसी के पास पुराने बिल नहीं हैं तो वह नगर निगम में संपर्क कर सकता है।

उधर, बैंकों की शाखाओं को अधिकृत किए जाने के बाद पहले दिन बैंकों और नगर निगम दफ्तर में टैक्स जमा कराने वालों की भीड़ लगी रही।
प्रदेश सरकार की ओर से प्रापर्टी टैक्स में रियायत की घोषणा के बाद नगर निगम ने प्रदेश भर में प्रापर्टी टैक्स की नई दर से कलेक्शन के लिए अभियान की शुरुआत कर दी।
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मंगलवार को रिहायशी इलाकों के बकाया प्रापर्टी टैक्स चुकाने वालों की संख्या काफी अधिक रही। इस दौरान उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स के साथ संबंधित जानकारियां भी दी गईं।

करदाताओं की सुविधा के लिए नगर निगम ने अपनी वेबसाइट पर भी सेल्फ टैक्स असेसमेंट फार्म जारी कर दिया है, जिसे डाउनलोड कर इस्तेमाल किया जा सकता है।

जल्द ही निगम की वेबसाइट पर बैंकों की सूची भी जारी कर दी जाएगी।

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