पंजाब में चुनावी ड्राई डे केदौरान निजी पार्टियों में भी शराब नहीं परोसी जाएगी। चुनाव आयोग ने इस पर पाबंदी लगा दी है।
पंजाब के साथ लगते हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान व चंडीगढ़ के तीन किलोमीटर केदायरे में भी शराब के ठेकेबंद रहेंगे।
मुख्य चुनाव अधिकारी वीके सिंह ने कहा कि वोटरों को लुभाने के लिए शराब या पैसे का दुरुपयोग रोकने को कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। फ्लाइंग स्क्वॉड और स्टैटिक सर्विलांस टीमों को चौकस रहने को कहा गया है।
सियासी पार्टियों के साथ मीटिंग कर उन्हें वोटिंग केदौरान बरते जाने वाले एहतियात के बारे में बताया गया है। 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। डोर-टु-डोर प्रचार तो हो सकता है पर कोई बाहरी व्यक्ति हलके में नहीं रह सकता। यह पाबंदी जन-प्रतिनिधियों, उम्मीदवारों व उनके चुनाव एजेंटों पर नहीं लागू होगी।
चुनाव अधिकारियों से कहा गया है कि वे होटल, गेस्ट हाउस, सराय आदि की चेकिंग करें। सभी पार्टियों से कहा गया है कि अपने पोलिंग एजेंटों को सुबह छह बजे बूथ पर पहुंचने के लिए कहें, ताकि सात बजे मतदान शुरु कराया जा सके। पार्टी बूथ, पोलिंग बूथ से दो सौ मीटर दूरी पर दस गुणा दस फुट के बनाए जा सकेंगे।
अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी बी पुरुषार्था ने कहा कि हर जिले में मॉडल पोलिंग बूथों केअलावा सुपर मॉडल पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे, जहां वोटरों को कई तरह की सहूलियतें दी जाएंगी। बीस शहरी हलकों में मैसेज के द्वारा वोटरों की कतार के बारे में बताया जाएगा। इसके लिए अपना इलेक्ट्रॉनिक फोटो आई कार्ड नंबर भेजना होगा। हर जिले के संवेदनशील पोलिंग स्टेशनों पर वेब कास्टिंग के जरिए निगरानी रखी जाएगी।