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हरियाणा में 20 अप्रैल के बाद कई कार्यों में छूट देने की तैयारी, मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों से की बात

Fri, 17 Apr 2020 12:25 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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फाइल फोटो
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हरियाणा में 20 अप्रैल के बाद विभिन्न कार्यों में प्रदेश सरकार छूट दे सकती है। मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने कहा कि भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कुछ छूट प्रभावी हो जाएगी। इसलिए सभी उपायुक्तों को मछली पालन के लिए तालाबों की नीलामी, निर्माण कार्य, ढाबों और सामन्य सेवा केंद्रों को खोलने इत्यादि जैसे अनुमति प्राप्त गतिविधियों के संचालन के लिए योजना तैयार करनी चाहिए।

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इन गतिविधियों के अलावा, फॉरेस्ट वाटरिंग, सिंचाई और खनन कार्य भी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल सुनिश्चित करते हुए चरणबद्ध तरीके से किए जाने चाहिए। मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोविड के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों से रूबरू हुईं। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग आर्थिक गतिविधियों के व्यवस्थित तरीके से संचालन के लिए जारी दिशा-निर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। 

उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि नियंत्रण क्षेत्रों (कंटेनमेंट जोन) में लॉकडाउन प्रोटोकॉल के अनुसार इन सभी कार्यों को व्यवस्थित तरीक से करने की योजना तैयार करें। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि चूंकि मनरेगा श्रमिकों को विभिन्न गतिविधियों विशेष रूप से सिंचाई कार्यों और जल संरक्षण के लिए अनुमति प्रदान की गई है, इसलिए संबंधित अधिकारी इन कार्यों में शामिल सभी लोगों को ई-पास जारी करना सुनिश्चित करें और इसकी कड़ी निगरानी भी रखी जाए। 

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घर वापस लौटने को भी जारी हों पास

उन्होंने निर्देश दिए कि उपायुक्त यह सुनिश्चित करें कि केवल उन्हीं ईंट-भट्टों को खोला जाए, जिन्हें एनजीटी ने अनुमति दी है। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि उद्योग विभाग सभी उद्योगपतियों और प्रतिष्ठानों को तत्काल रूप से निर्देश जारी करें कि वे गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मानक संचालन प्रक्रिया (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) अनुसार चेकलिस्ट का अनुपालन करें। इसके अलावा, ई-पास जारी करने के लिए एक सिस्टम बनाया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि पास केवल कार्य स्थान पर जाने और घर वापस जाने के लिए ही जारी किया जाना चाहिए।

20 अस्पतालों में जनरल ओपीडी भी शुरू होगी
उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि 20 अप्रैल से जनरल ओपीडी फिर से शुरू होंगी। इसलिए संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ओपीडी में आने वालों की एक व्यवस्था बनाई जाए ताकि सामाजिक दूरी के मानदंडों का सख्ती से पालन हो सके। ओपीडी को अस्पताल परिसर के बाहर बनाया जाना चाहिए और ओपीडी के बाहर मार्किंग की जाए ताकि ओपीडी के बाहर अधिक भीड़ न हो प्रत्येक जिले, ब्लॉक और गांवों में मोबाइल ओपीडी के जाने की सूचना एडवांस में दी जाए ताकि अधिक से अधिक लोग इन ओपीडी की सेवाओं का लाभ उठा सकें।
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