गुरुग्राम में रेयान इंटरनेशनल स्कूल में दूसरी क्लास में पढ़ने वाले प्रद्युम्न की हत्या व उसके बाद उपजे हालात पर अदालत से निर्देश देने को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुई है।
एडवोकेट आरएस ढुल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कहा कि पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा की लिए सेफ्टी कोड बनाया जाए और उसे सख्ती से लागू किया जाए। याचिका में एक ऐसी मुआवजा नीति बनाने की मांग की गई है, जिसमें अगर बच्चा स्कूल परिसर या स्कूल में किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए तो उसके परिजनों को उचित मुआवजा जारी किया जा सके।
इसके अलावा स्कूलों की जांच के लिए जिला व राज्य स्तर पर निगरानी कमेटी बनाई जाए। राज्य बाल अधिकार आयोग को तुरंत स्कूलों की जांच के आदेश भी दिए जाएं ताकि स्कूलों की जिम्मेदारी तय की जा सके। हाईकोर्ट संभवत इस याचिका पर एक दो दिन में सुनवाई करेगा।