डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का कहना है कि पंचायती राज अधिनियम के कई प्रावधानों के उल्लंघन पर जुर्माना राशि को बढ़ाना जरूरी हो गया था ताकि कानून को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। अधिनियम, 1994 की धरा 176 में चुनाव याचिका के मामले में दिवानी न्यायालय के पारित आदेश को अंतिम माना गया है। आदेश के विरुद्घ अपील का प्रावधान भी नहीं था। सरकार ने संशोधित अधिनियम में दिवानी न्यायालय के फैसले के विरुद्घ अपील का प्रावधान कर दिया है।
पंचायतों को ये कार्य भी करने होंगे
. जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइट सुनिश्चित करना
. स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण निवारण के प्रति जागरूक करना
. कूड़े-करकट को हटाने में स्वैच्छिक सेवा देना
. प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम चलाना
. बीमारी की रोकथाम, महामारी व प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न स्थिति से निपटना
. एकता को बढ़ावा देना, स्थानीय प्रतिभाओं को निखारना
. सांस्कृतिक कार्यक्रमों, उत्सवों व खेलों का आयोजन करना