हरियाणा में 10 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। सरकार ने हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली स्थित हरियाणा सरकार के सभी सरकारी/अर्धसरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्डों और निगमों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है ताकि कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा में स्थित विभिन्न कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों के पंजीकृत कर्मचारियों को भी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (8/1996 संशोधित) की धारा 135-बी के तहत चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वेतन सहित छुट्टी लेने की अनुमति रहेगी।
इसके अलावा यह अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 25 के तहत भी रहेगा।