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चंडीगढ़ गैंगरेप के आरोपियों का सुराग दो, एक लाख का ईनाम पाओ

Thu, 23 Nov 2017 09:24 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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Chandigarh Gangrape Case
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चंडीगढ़ में देहरादून की लड़की के साथ गैंगरेप करने वाले तीनों आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने अब नया दाव खेला है। पुलिस ने आरोपियों के बारे में जानकारी देने वालों को एक लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा है। साथ ही आरोपियों के बारे में जानकारी देने वाले की पहचान गुप्त रखने की बात कही है। बुधवार को इस संबंध में पुलिस पोस्टर जारी कर देगी।
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एसएसपी निलांबरी विजय जगदाले के अनुसार, आरोपियों के बारे में जानकारी देने वाले या उनकी गिरफ्तारी में मदद करने वालों को चंडीगढ़ पुलिस की ओर से एक लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। इस संबंध में पोस्टर बनवाए जा रहे हैं, बुधवार को इन्हें जारी किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। बता दें कि वारदात के चार दिन बाद भी पुलिस अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी तो दूर उनकी पहचान तक नहीं करवा सकी है। पुलिस के पास अब तक ऐसी कोई पुख्ता जानकारी हाथ नहीं लगी है जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी कर सके।

ऑटो चालकों का डाटा बनाने में जुटी पुलिस
गैंगरेप के तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अब जिन-जिन ऑटो चालकों का वेरिफिकेशन हो चुकी है, उनका डाटा बनाना शुरू कर दिया है। खास तौर पर टेंपरेरी नंबर के ऑटो चालकों का अलग से डाटा बनाया जा रहा है। क्राइम ब्रांच खास तौर पर ऑटो चालकों की पूरी जानकारी जुटा रहा है। डाटा में खासतौर पर उन चालकों की जानकारी जुटाई जा रही है जो बाहर से यहां आएं हैं।
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कोर्ट ने एसएसपी को भेजा लेटर, तेज करें जांच

Chandigarh Gangrape Case
21 वर्षीय युवती से गैंगरेप के मामले में जिला अदालत के सिविल जज ने पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष हुए सीआरपीसी की धारा 164 के बयान के बाद एसएसपी को एक लेटर भेजा है। इसमें उन्होंने एसएसपी से मामले की जांच तेज करने के अलावा इसे गुप्त रखने को भी कहा है।

वहीं मूल रूप से देहरादून की रहने वाली पीड़ित युवती के बयान के बाद अदालत ने चंडीगढ़ पुलिस को सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में भी चेकिंग के आदेश दिए हैं। इसके अलावा पुलिस को पीड़िता के घर जाने के बजाय उसे अपने पास बुलाने की बात कही है। साथ ही कहा है कि अगर उसके घर जाकर जांच करनी पड़े तो पुलिसकर्मी सादी वर्दी और निजी वाहनों से जाएं। पुलिस ऐसा कोई भी काम न करे कि पीड़िता की पहचान उजागर हो।

सोमवार को पीड़िता के जिला अदालत में सिविल जज की अदालत में धारा 164 के तहत बयान दर्ज किए गए थे। इसमें पीड़िता ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी थी। इसमें पीड़िता ने बताया था कि आरोपी चालक ने उसे कहा था कि उसका बच्चा अस्पताल में बीमार है। इस आधार पर अदालत ने अपने न्यायिक अधिकारों के तहत एसएसपी चंडीगढ़ पुलिस को लेटर लिखा है।
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