दशहरा के दिन पंजाब के अमृतसर में दर्दनाक ट्रेन हादसा हुआ था। हादसे के तीन दिन बीत जाने के बाद 59 लोगों की मौत की जिम्मेदारी अभी तय नहीं हुई है। इसी को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में जल्द सुनवाई की अपील की गई है। हाईकोर्ट ने इसे मंजूर करते हुए मंगलवार को सुनवाई का फैसला लिया है। याचिका में मांग की गई है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच की जाए और परिजनों को उचित मुआवजा दिलाया जाए।
बता दे कि इस मामले में पंजाब सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। इसको लेकर पंजाब के गृह विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। जालंधर के डिवीजनल कमिश्नर बलदेव पुरुषार्थ को जांच करने की हिदायत दी है। राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह निर्मलजीत सिंह कलसी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार बी. पुरुषार्थ को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। जांच के दौरान उन्हें कार्यकारी मजिस्ट्रेट के तौर पर सभी शक्तियां हासिल होंगी।