प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 सितंबर की चंडीगढ़ रैली को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती देती याचिका खारिज कर दी गई। यह याचिका वीरवार को ही सुनवाई के लिए आई।
डिवीजन बेंच ने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मोहाली निवासी कैप्टन सीएस सिद्धू ने एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी के माध्यम से दायर याचिका में मोदी की रैली पर प्रशासन को सरकारी खर्च करने से रोकने की मांग की थी।
याचिका में कहा है कि प्रशासन में प्रधानमंत्री की रैली का खर्च वहन करने का प्रस्ताव है, लेकिन वर्ष 2015-16 के लिए यूटी को मिले प्लान्ड और नॉन प्लान्ड बजट में इस खर्च का कोई प्रावधान नहीं है।
एक ओर मोदी की रैली पर प्रशासन आम लोगों का पैसा खर्च कर रहा है और दूसरी ओर वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए प्रापर्टी टैक्स लगा रहा है। बेंच ने कहा कि इसमें हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।
इस पर याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी और आखिर हाईकोर्ट ने याचिका वापस लेने के कारण मामला खारिज कर दिया।