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Highcourt: मां ने मांगी बेटे की 13 साल की नाबालिग प्रेमिका की कस्टडी, सरकार का जवाब-आपका कोई रिश्ता नहीं

Wed, 12 Jul 2023 11:51 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

महिला के वकील ने कहा कि वो इस याचिका को नए दस्तावेज के साथ दोबारा फाइल करना चाहता है जिससे यह साबित कर सकते हैं कि लड़की की कस्टडी लड़के की मां को दी जा सकती है। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए याची को यह याचिका दोबारा दायर करने की छूट दी।
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विस्तार
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18 साल के लड़के की मां की 13 साल की नाबालिग की कस्टडी के लिए दाखिल याचिका को हरियाणा सरकार ने सवालों के घेरे में ला दिया। सरकार ने कहा कि लड़की से याची का कोई रिश्ता नहीं है और ऐसे में कैसे उसे कस्टडी दी जा सकती है। हाईकोर्ट ने अब रिश्तों को साबित करने वाले दस्तावेजों के साथ नए सिरे से याचिका दाखिल करने की छूट देते हुए इस याचिका का निपटारा कर दिया।
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करनाल की महिला ने दायर की थी याचिका
करनाल निवासी एक महिला ने अपने बेटे की 13 साल की प्रेमिका की कस्टडी मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याची ने हाईकोर्ट से अपील की थी कि लड़की को उसके साथ भेज दिया जाए। वह लड़की को शिक्षा, खाना व अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। जब दोनों की उम्र विवाह के योग्य हो जाएगी तो रिश्तेदारों की मौजूदगी में उनका विवाह भी करवा दिया जाएगा।


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सरकार ने उसके याचिका दाखिल करने के अधिकार पर ही सवाल उठा दिए। इस पर महिला के वकील ने कहा कि वो इस याचिका को नए दस्तावेज के साथ दोबारा फाइल करना चाहता है जिससे यह साबित कर सकते हैं कि लड़की की कस्टडी लड़के की मां को दी जा सकती है। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए याची को यह याचिका दोबारा दायर करने की छूट दी।

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30 मई को याची के घर आई थी नाबालिग
महिला ने अपनी याचिका में हाई कोर्ट को बताया कि उसका बेटा 18 साल का है और वह एक लड़की से प्रेम करता है, जिसकी उम्र 13 साल कुछ महीने है। लड़की के घर वाले उसकी मर्जी के खिलाफ उसका विवाह करना चाहते थे, जिस कारण लड़की इसी साल 30 मई को घर से भाग कर याची के घर आ गई और उसके बेटे के साथ रहने लगी। 

31 मई को लड़की के घर वालों ने पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया और पुलिस लड़की को अपने साथ ले गई। उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। लड़की ने मजिस्ट्रेट को बयान दिया कि याची के बेटे से प्रेम करती है और उसके घर में ही रहना चाहती है। मजिस्ट्रेट ने बयान के बाद उसे नारी निकेतन पानीपत भेज दिया। याची वहां लड़की से मिलने गई लेकिन प्रबंधन से उसे मना कर दिया और कहा कि केवल कोर्ट के आदेश पर लड़की को उसके साथ भेज सकते हैं।

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