पंजाब पुलिस भर्ती प्रक्रिया में पहली बार प्रतिभागियों का डोप टेस्ट
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कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया को चुनौती देते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसके पीछे बड़ी वजह सामने आई है। याचिका पर शुक्रवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदेश के डीजीपी को 6 दिसंबर के लिए नोटिस जारी किया है।
जस्टिस जसवंत सिंह की अदालत में याचिकाकर्ता पटियाला के रोहित कुमार और परविंदर सिंह की ओर से उपस्थित एडवोकेट राव पीएस गिरवर ने हाईकोर्ट को बताया कि कांस्टेबलों की नियुक्ति प्रक्रिया में पंजाब सरकार की ओर से जारी विज्ञापन में क्लॉज-9 के जरिये शैक्षणिक योग्यता के अंकों का लाभ देने के लिए इन अंकों को 10-10 के स्लैब में बांट दिया गया है।
12वीं में 40-50 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के लिए 11 अंक देने का प्रावधान किया गया। इस तरह 50-60, 60-70, 70-80 और 80 प्रतिशत से अधिक अंकों के स्लैब बना दिए गए हैं।