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चंडीगढ़ः सरकारी सेवाओं से संतुष्ट नहीं हैं तो यहां करें शिकायत, तुरंत कार्रवाई होगी

Fri, 27 Apr 2018 12:46 PM IST
विशाल पाठक, अमर उजाला, चंडीगढ़
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अगर आप सरकारी सेवाओं से संतुष्ट नहीं हैं तो इसकी शिकायत राइट टू सर्विस कमीशन को कर सकेंगे, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। यही नहीं पब्लिक डिलिंग कमीशन हर सरकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर भी नजर रखेगा ताकि सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सके। पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में काम कर रहे ‘राइट टू सर्विस कमीशन’ का गठन अब चंडीगढ़ में भी हो चुका है। दरअसल, राइट टू सर्विस कमीशन एक सरकारी तंत्र है, जो सरकार व प्रशासन के तमाम विभागों द्वारा लोगों को दी जाने वाली सेवाओं पर नजर रखता है।  
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चंडीगढ़ राइट टू सर्विस कमीशन के पहले कमिश्नर के रूप में रिटायर्ड आईएएस केके जिंदल ने पदभार ग्रहण कर लिया है। अमर उजाला से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि जल्द ही उनकी ओर से प्रशासन के सभी विभागों को एक चिट्ठी जारी की जाएगी। इसमें हर विभाग से यह पूछा जाएगा कि उनके द्वारा लोगों को कौन-कौन सी सेवाएं दी जा रही हैं और कौन-कौन सी सेवाएं कितने दिन में देने का प्रावधान है ताकि लोगों को तय समय-सीमा में सेवा का लाभ दिलाया जा सके। जिंदल ने कहा अगर तय समय-सीमा के अंदर संबंधित विभाग के एचओडी या जिम्मेदार अधिकारी लोगों को उस सेवा का लाभ देने में असफल रहते हैं, तो उन पर जुर्माना या विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

सिटीजन चार्टर नहीं हुआ लागू तो अफसरों पर गिरेगी गाज
जिंदल ने कहा कि प्रशासन के ऐसे तमाम विभाग हैं, जहां रोजाना हजारों लोग पब्लिक डीलिंग के चलते आते हैं। इन विभागों द्वारा लोगों को दी जाने वाली सेवाओं को लेकर सिटीजन चार्टर भी बनाया गया है ताकि तय समय-सीमा पर लोगों को सेवा का लाभ मिल सके लेकिन कई ऐसे विभाग हैं, जो सिटीजन चार्टर के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। जिंदल ने कहा अगर किसी विभाग में सिटीजन चार्टर के मुताबिक तय समय में सेवा नहीं दी जा रही तो उस विभाग के एचओडी और संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई होगी। यहीं नहीं, अगर उस विभाग के सेक्रेटरी को लिखे जाने के बावजूद भी किसी व्यक्ति को सेवा का लाभ नहीं मिलता है तो कमीशन पूरी तरह उस विभाग के सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी पर कार्रवाई कर सकता है।
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पंजाब में 2012 से काम कर रहा कमीशन
पंजाब सरकार ने 2012 में राइट टू सर्विस कमीशन का गठन किया था। पिछले 6 साल से कमीशन पंजाब में काम कर रहा है। कमीशन की अगुवाई में लापरवाही बरतने पर कई अफसरों पर कार्रवाई भी हो चुकी है।  
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राइट टू सर्विस कमीशन के फायदे
- प्रशासन द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का लाभ तय समय सीमा के अंदर मिलेगा।
- अगर अफसर लोगों की समस्या दूर नहीं करते हैं तो कमीशन अफसरों पर कार्रवाई करेगा।
- कमीशन सभी विभागों की कार्यप्रणाली पर निगरानी रखेगा, जिससे भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर लगाम लगेगी।
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