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Punjab News: पूर्व सीएम बेअंत सिंह के हत्यारे परमजीत सिंह भ्यौरा को हाईकोर्ट का झटका, पैरोल की मांग खारिज

Tue, 24 Oct 2023 03:50 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

जस्टिस विनोद भारद्वाज पर आधारित अवकाश पीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मांग को खारिज कर दिया। परमजीत सिंह भ्यौरा पिछले 27 सालों से चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में है और आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे व बुड़ैल जेल तोड़कर फरार हो जाने के मामले में नामजद परमजीत सिंह भ्यौरा को पैरोल देने से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इन्कार कर दिया। भ्यौरा ने हाईकोर्ट में सोमवार को याचिका दाखिल कर पैरोल की मांग की थी।

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भ्यौरा ने याचिका में बताया कि 29 अक्तूबर को दिल्ली में उसकी भतीजी की शादी है, जिसमे वह शामिल होना चाहता है। उसे 29 अक्तूबर सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक छह घंटों की पैरोल दी जाए। जस्टिस विनोद भारद्वाज पर आधारित अवकाश पीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मांग को खारिज कर दिया। भ्यौरा पिछले 27 सालों से चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में है और आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।

इससे पहले भ्यौरा ने लगभग तीन साल पहले अपनी माता के भोज में शामिल होने के लिए पैरोल की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने गंभीर आरोपों का हवाला देते हुए पैरोल से इन्कार कर दिया था। इससे पहले 2016 में भ्यौरा को दो घंटे के लिए अपने पिता के संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल दी गई थी। बुड़ैल जेल से आतंकी को श्मशान घाट लेकर पहुंची चंडीगढ़ पुलिस ने हर पल की वीडियोग्राफी की थी। अंतिम संस्कार में कौन से लोग शामिल हुए थे इस पर भी चंडीगढ़ पुलिस की नजर थी।

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